गौतमबुद्ध नगर: मनमानी फीस वसूली पर निजी स्कूलों पर सख्त, DM ने लगाया 1-1 लाख रुपये का जुर्माना

गौतमबुद्ध नगर में जिला शुल्क नियामक समिति ने नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी विद्यालयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

कलेक्ट्रेट में जिला शुल्क नियामक समिति की अहम बैठक

गौतमबुद्ध नगर में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। हाल ही में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस और शुल्क विनियमन अधिनियम के तहत नियमों के पालन की समीक्षा करना था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूली पर एक्शन

समीक्षा बैठक के दौरान यह गंभीर तथ्य सामने आया कि कुल 6 विद्यालयों ने सरकार द्वारा तय की गई 7.23 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करते हुए उससे अधिक फीस में बढ़ोतरी की है। इसके अतिरिक्त, एक विद्यालय ऐसा भी पाया गया जो कम्पोजिट फीस के नाम पर वसूली करने के बावजूद अलग से एनुअल चार्ज भी ले रहा था। इन सभी मामलों को उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 के तहत गलत मानते हुए समिति ने कड़े फैसले लिए हैं।

चेतावनी के बावजूद नहीं सुधरे स्कूल

प्रशासन की ओर से पहले ही सख्ती दिखाई गई थी और नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों को कुल 45 नोटिस जारी कर सुधार के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, इन नोटिसों को नजरअंदाज करते हुए 7 विद्यालयों ने अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार किया और निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाई। इसी लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।

जुर्माने की जद में आए प्रमुख स्कूल

समिति ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 की धारा 4(1) के तहत नियमों का पहली बार उल्लंघन करने के कारण इन स्कूलों पर प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है:

  • ए पी जे स्कूल, सेक्टर-16 नोएडा
  • स्पर्श ग्लोबल स्कूल, एच एस-1 सेक्टर-20 ग्रेटर नोएडा वेस्ट
  • रामाज्ञा स्कूल, सेक्टर-50 नोएडा
  • विश्व भारती स्कूल, सेक्टर-28 नोएडा
  • श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, गौर सिटी ग्रेटर नोएडा
  • सेन्ट जोन्स स्कूल, एच एस-1 सेक्टर-2 ग्रेटर नोएडा

इन सभी स्कूलों ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए तय 7.23 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन किया है।

वेबसाइट पर जानकारी न देना पड़ा महंगा

बैठक में बाल भारती पब्लिक स्कूल, सेक्टर-21 नोएडा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। जांच में पाया गया कि इस स्कूल ने शैक्षिक वर्ष 2025-26 का फीस स्ट्रक्चर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किया था। साथ ही, स्कूल द्वारा कम्पोजिट फीस के अतिरिक्त अलग से एनुअल चार्ज वसूलने की बात भी सामने आई। इसे अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए समिति ने इस विद्यालय पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि प्रशासन इससे पहले भी जिले की अन्य जनसुविधाओं और संस्थानों के निरीक्षण को लेकर सक्रिय रहा है।

https://www.indiatv.in/uttar-pradesh/noida-private-schools-fee-hike-fine-gautam-buddha-nagar-district-fee-regulatory-committee-action-2026-08-05-1235565