वंदे मातरम् बिल पर विवाद: मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, कहा- मुसलमान केवल अल्लाह की इबादत करता है

संसद में वंदे मातरम् बिल के पारित होने के बाद देश में बहस छिड़ गई है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने इस पर आपत्ति जताई है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है।

वंदे मातरम् बिल को लेकर सियासी हलचल

संसद के दोनों सदनों से वंदे मातरम् बिल को हरी झंडी मिलने के बाद देश की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में इस विधेयक के पारित होने के बाद से ही यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इस बिल पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे संवैधानिक रूप से मिले धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद जैसे प्रमुख संगठनों ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बिल के विशिष्ट प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए विरोध दर्ज कराया है।

मौलाना अरशद मदनी की तीखी प्रतिक्रिया

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्पष्ट किया है कि मुसलमानों को किसी के भी वंदे मातरम् गाने या पढ़ने से कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं और सिद्धांत इसे लेकर काफी स्पष्ट हैं। मदनी ने अपने रुख को साफ करते हुए कहा कि मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम् के कुछ अंश इस्लामी मान्यताओं और सिद्धांतों से मेल नहीं खाते हैं, जिसके चलते किसी भी मुसलमान को इसे गाने या इसे स्वीकार करने के लिए दबाव में नहीं डाला जा सकता है।

संवैधानिक अधिकारों का दिया हवाला

मदनी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए याद दिलाया कि यह प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उन्होंने अनुच्छेद 19 की चर्चा करते हुए कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करता है। उनके अनुसार, किसी भी व्यक्ति को उसके धार्मिक विश्वास के विपरीत किसी भी नारे या गीत को अपनाने के लिए विवश करना गलत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर इसे धार्मिक और संवैधानिक स्वतंत्रता पर प्रहार बताया है। बोर्ड का मानना है कि किसी विशेष विचारधारा या मान्यता को पूरे देश के नागरिकों पर थोपा नहीं जाना चाहिए।

क्या हैं वंदे मातरम् बिल के कानूनी प्रावधान

यह महत्वपूर्ण बिल 29 जुलाई को राज्यसभा और 30 जुलाई को लोकसभा से पारित किया गया था। अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी पर टिकी हैं, जिसके मिलते ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। इस कानून के लागू होने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति वंदे मातरम् के गायन के दौरान अपमान करता है, इसमें जानबूझकर बाधा डालता है या रुकावट पैदा करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मौलाना मदनी ने वक्फ मामलों में भी संवैधानिक सिद्धांतों के पालन की अपील की थी।

विपक्ष का रुख और प्रमुख मुद्दे

बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम नेताओं और उलेमाओं का तर्क है कि इसे लागू करना सीधे तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करने वाला कदम है। इस मसले पर मौलाना मदनी ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक चुनौतियां, किसानों की समस्याएं और युवाओं के भविष्य जैसे बड़े मुद्दे हैं। ऐसे समय में संसद को इन जरूरी विषयों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जहां कुछ लोग इसे मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश बता रहे हैं, वहीं समर्थकों का कहना है कि इसका मकसद केवल राष्ट्रीय गीत को कानूनी सुरक्षा और सम्मान प्रदान करना है। अब देश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति का इंतजार है।

https://www.indiatv.in/india/national/vande-mataram-bill-sparks-debate-as-arshad-madani-raises-religious-freedom-concerns-2026-08-01-1234673