अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने बताया बर्बर अपराध

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के मामले में ताहिर हुसैन सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत का कड़ा फैसला

अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई कर रहे एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने इन दोषियों को कड़ी सजा दी है। इस मामले में मुख्य रूप से ताहिर हुसैन, नजीम, कासिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया गया था।

घटना की क्रूरता पर कोर्ट की टिप्पणी

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह अपराध अत्यंत जघन्य और क्रूर तरीके से अंजाम दिया गया था। जज ने टिप्पणी की कि यह घटना पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। हमले की तीव्रता इतनी अधिक थी कि अंकित शर्मा की मौत के बाद भी हमलावरों ने उनके शव को घसीटकर चांद बाग इलाके तक पहुंचाया और फिर नाले में फेंक दिया। कोर्ट ने इसे अमानवीय करार देते हुए कहा कि शव के साथ जो बर्ताव किया गया, वह किसी जानवर के साथ किए जाने वाले व्यवहार जैसा था।

समाज के लिए एक सबक

अदालत ने कहा कि जिस तरह से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया, उसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोषियों के इस कृत्य ने कानून व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं को चुनौती दी थी, जिसके चलते कोर्ट ने इसे एक बेहद गंभीर श्रेणी का अपराध माना है। अब सभी पांचों दोषियों को उनकी सजा काटनी होगी।

https://www.indiatv.in/india/national/ankit-sharma-brutally-murdered-court-sentenced-tahir-hussain-with-five-killers-to-life-imprisonment-2026-07-31-1234573