उत्तर प्रदेश के 67 हजार से अधिक शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी यह जानकारी

उत्तर प्रदेश में तैनात 67,867 शिक्षकों को हटाने का कोई इरादा नहीं है, योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि भविष्य में मेरिट सूची के आधार पर रिक्त पदों पर नई भर्तियां की जाएंगी।

शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा अपडेट

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे 67,867 से अधिक शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करते हुए यह जानकारी दी है कि वर्तमान में कार्यरत इन शिक्षकों को सेवा से मुक्त नहीं किया जाएगा। यह पूरा मामला प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।

नई मेरिट सूची और भर्ती प्रक्रिया

योगी सरकार ने कोर्ट को बताया कि 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में संशोधित मेरिट सूची तैयार करने का काम पूरा कर लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई मेरिट सूची में जगह बनाने वाले योग्य उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हालांकि, इन नई नियुक्तियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि पद रिक्त हों और संबंधित उम्मीदवार सभी जरूरी न्यूनतम अर्हता शर्तों को पूरा करते हों।

भविष्य के लिए स्थिति साफ

राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि यह विशेष व्यवस्था केवल इसी भर्ती मामले तक सीमित रहेगी। सरकार ने अदालत से कहा कि इस प्रक्रिया को भविष्य के अन्य विवादों के लिए नजीर के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में सरकार ने भरोसा दिलाया है कि शीर्ष अदालत इस मसले पर जो भी अंतिम फैसला या निर्देश जारी करेगी, राज्य सरकार उसका अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल, इस मामले पर कानूनी प्रक्रिया और अन्य घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनी हुई है।

https://www.indiatv.in/uttar-pradesh/relief-over-67000-teachers-in-up-yogi-government-tells-supreme-court-not-remove-appointed-teachers-2026-07-27-1233764