गाजीपुर: सांसद अफजाल अंसारी पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, हथियारों के लाइसेंस में बड़े घोटाले का खुलासा

मुख्तार अंसारी गिरोह के हथियारों के लाइसेंस की जांच के दौरान गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी समेत तीन लोगों पर FIR दर्ज की गई है।

जांच में हुआ हथियारों के लाइसेंस का बड़ा खुलासा

गाजीपुर में पुलिस ने मुख्तार अंसारी गिरोह, जिसे आईएस-191 के नाम से जाना जाता है, उससे जुड़े सदस्यों और सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंसों की सघन जांच की। इस प्रक्रिया के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी सहित तीन व्यक्तियों के खिलाफ सदर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई हथियारों के अवैध इस्तेमाल और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में बरती गई लापरवाही के चलते की गई है।

विभिन्न राज्यों में कराया गया सत्यापन

पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस जांच के दायरे में कुल 145 शस्त्र लाइसेंस शामिल थे। इन लाइसेंसों का सत्यापन उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश में कराया गया। जांच में पाया गया कि तत्कालीन शस्त्र लिपिकों और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े स्तर पर अनियमितताएं की गई थीं। कई मामलों में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से हथियारों के खरीद-फरोख्त से जुड़ी मूल पत्रावलियां ही गायब मिली हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

अफजाल अंसारी के लाइसेंस की पत्रावली गायब

जांच अधिकारियों को सांसद अफजाल अंसारी के शस्त्र लाइसेंस संख्या 1188 P2 से जुड़ी कोई भी पत्रावली सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिली। इसी लाइसेंस पर खरीदी गई रायफल संख्या 830405 की वर्तमान स्थिति के बारे में भी कोई सुराग नहीं लग सका है। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सांसद अफजाल अंसारी के साथ-साथ तत्कालीन प्रथम शस्त्र लिपिक अशफाक अहमद और द्वितीय शस्त्र लिपिक गौरी शंकर राम को नामजद किया है।

पुलिस की कार्रवाई

गाजीपुर के एसपी डॉ. इरज राजा ने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी की धारा 409, 120-बी के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 21/25 और 30 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और गायब पत्रावलियों के संबंध में गहन पूछताछ की जाएगी।

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