मुंबई में सुरक्षा के मद्देनजर 6 अगस्त तक धारा 144 जैसे प्रतिबंध लागू, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक

मुंबई पुलिस ने शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 23 जुलाई से 6 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और विरोध प्रदर्शनों पर रोक रहेगी।

मुंबई में निषेधाज्ञा का ऐलान

आर्थिक राजधानी मुंबई में सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, मुंबई में 23 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक के लिए विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी कर दिए गए हैं। इस आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने पर पूरी तरह मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन, धरना, मोर्चा निकालने और जुलूस के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही, सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक जारी रहेगी।

मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह एहतियाती निर्णय कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए लिया गया है। शहर में इस तरह की पाबंदियां एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिन्हें समय-समय पर सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा के बाद आगे बढ़ाया जाता है।

किन गतिविधियों को मिली है छूट

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सामान्य जनजीवन और जरूरी कामकाज प्रभावित न हों, इसके लिए कुछ गतिविधियों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है:

  • विवाह समारोह और उससे जुड़े सभी रीति-रिवाज।
  • अंतिम संस्कार के लिए एकत्र होना और श्मशान या कब्रिस्तान तक जाने वाले अंतिम यात्रा जुलूस।
  • कंपनियों, सहकारी सोसायटियों, क्लबों और अन्य पंजीकृत संगठनों की वैधानिक रूप से अनिवार्य बैठकें।
  • विभिन्न संगठनों और क्लबों के दैनिक संचालन से जुड़ी सामान्य सभाएं।
  • सिनेमा हॉल, थिएटर या अन्य सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर फिल्मों और नाटकों के प्रदर्शन के दौरान दर्शकों का जुटना।
  • अदालतों, सरकारी कार्यालयों और स्थानीय निकायों के परिसरों में कामकाज के लिए लोगों का एकत्रित होना।
  • स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में पठन-पाठन और परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियां।
  • दुकानों, फैक्टरियों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का नियमित कामकाज।
  • ऐसी सभाएं या आयोजन जिनके लिए संबंधित क्षेत्र के जोनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अथवा उनके उच्च अधिकारियों से पूर्व अनुमति ली गई हो।

मानखुर्द में भीषण बस हादसा

इसी बीच मुंबई के मानखुर्द इलाके से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां एक BEST बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सायन-पनवेल हाईवे पर सोमवार की सुबह यह बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई। नगर निगम के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस दर्दनाक हादसे में 62 वर्षीय एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। दुर्घटना में 10 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

https://www.indiatv.in/maharashtra/restrictive-orders-in-force-in-mumbai-until-august-6-ban-on-protests-and-processions-2026-07-20-1232291