अदालत का कड़ा रुख
लखनऊ के अलीगंज इलाके में घटित भीषण अग्निकांड के मामले में आरोपी सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला को बड़ा झटका लगा है। जिला जज मलखान सिंह ने बीते शनिवार को सुनवाई करते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह अग्निकांड शहर में चर्चा का विषय बना था, जिसमें आग की चपेट में आने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी।
नियमों की अनदेखी बनी वजह
जांच में यह बात सामने आई है कि जिस इमारत में यह हादसा हुआ, उसे बनाने में सभी सुरक्षा मानकों और नियमों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया था। आरोपी सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला इस विवादित इमारत में हिस्सेदार हैं। अदालत ने इस मामले की गंभीरता पर गौर करते हुए कहा कि बिल्डिंग का संचालन बिना किसी वैध कानूनी मंजूरी और अग्निशमन सुरक्षा नियमों का पालन किए किया जा रहा था।
कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर पेश किए गए साक्ष्य सीधे तौर पर आरोपी की संलिप्तता और अपराध में उसकी भूमिका को उजागर करते हैं। इन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल इस मामले से जुड़ी अन्य कानूनी प्रक्रियाओं पर काम चल रहा है और स्थिति पर नजर बनी हुई है।
https://www.indiatv.in/uttar-pradesh/lucknow-aliganj-fire-case-accused-surendra-prasad-shukla-anticipatory-bail-rejected-district-court-2026-07-19-1232041