बिहार में वाहन खरीद पर बढ़ा टैक्स
अगर आप बिहार में अपने लिए नई बाइक, स्कूटर या फिर कोई तिपहिया वाहन जैसे ऑटो या ई-रिक्शा खरीदने का मन बना रहे हैं, तो अब आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। राज्य सरकार ने मोटर वाहन टैक्स में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, जिसका सीधा असर अब नई गाड़ियां खरीदने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया, जहां इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।
नई दरों का गणित
बिहार सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के अनुसार, अब नई बाइक और स्कूटर के रजिस्ट्रेशन के वक्त ग्राहकों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त मोटर वाहन टैक्स का भुगतान करना होगा। पहले दोपहिया वाहनों पर यह टैक्स दर 8 से 12 प्रतिशत के दायरे में थी, लेकिन अब इसमें 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि यह बढ़ोतरी सुनने में मामूली लग सकती है, लेकिन महंगी स्पोर्ट्स या प्रीमियम बाइकों की बात करें तो यह राशि 1,000 रुपये या उससे भी अधिक हो सकती है।
ऑटो और ई-रिक्शा पर भी बोझ
दोपहिया वाहनों के अलावा, राज्य सरकार ने तिपहिया वाहनों को भी इस टैक्स दायरे में लिया है। अब राज्य में कोई भी नया ऑटो या ई-रिक्शा खरीदने पर खरीदारों को 1,000 रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त टैक्स देना अनिवार्य होगा। यह अतिरिक्त राशि पहले से लागू टैक्स ढांचे के ऊपर प्रभावी होगी। इस नियम का असर मुख्य रूप से उन लोगों पर पड़ेगा जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नया वाहन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत, यह अतिरिक्त शुल्क वाहन की खरीद और उसके रजिस्ट्रेशन के दौरान ही लिया जाएगा।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में काफी लंबे समय के बाद यह संशोधन किया गया है। सरकार का तर्क है कि बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों और राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इस पुराने टैक्स ढांचे को अपडेट करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। सरकार का मानना है कि मोटर वाहन टैक्स में की गई इस बढ़ोतरी से राज्य के राजस्व में निश्चित रूप से इजाफा होगा। इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग राज्य में होने वाले विभिन्न विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए संसाधनों के रूप में किया जाएगा।
ऑन-रोड कीमत पर असर
नई टैक्स व्यवस्था लागू हो जाने के बाद, बिहार में नई बाइक, स्कूटर और ऑटो की ऑन-रोड कीमत में सीधा उछाल देखने को मिलेगा। खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे वाहन खरीदने से पहले शोरूम से नई कीमतों की पूरी जानकारी अवश्य लें। हालांकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अंतिम ऑन-रोड कीमत शहर, संबंधित आरटीओ कार्यालय, बीमा शुल्क, डीलर द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न शुल्क और कंपनी की नई एक्स-शोरूम कीमतों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
खरीदारों के लिए सुझाव
यदि आप आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में नया वाहन लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इस नई कर व्यवस्था के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको सरकार को बढ़ी हुई टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। वाहन के शोरूम पर जाने से पहले अपने बजट का आकलन नई दरों के हिसाब से जरूर कर लें ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार की यह नई नीति अब पूरी तरह से प्रभावी हो चुकी है और किसी भी नए वाहन के पंजीकरण पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है।
https://hindi.news18.com/news/bihar/patna-bihar-bike-road-tax-hike-new-motor-vehicle-tax-price-chart-2026-samrat-chaudhary-local18-10663634.html