काला धागा और ताबीज भी नहीं बचा पाए मासूम को
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक दिल दहला देने वाले मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 50 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 7 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हुए बलात्कार और उसकी हत्या से जुड़ा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान बेहद भावुक टिप्पणी की। न्यायाधीश ने कहा कि माता-पिता ने अपनी लाडली को बुरी नजर से बचाने के लिए उसके गले में ताबीज और कमर में काला धागा बांधा था, लेकिन बच्ची का यह सुरक्षा कवच भी उसे दरिंदगी से नहीं बचा सका। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आरोपी की हरकतें शैतान से भी कहीं ज्यादा भयानक और क्रूर थीं।
जांच में खामियों के कारण बदली फांसी की सजा
अदालत ने आरोपी को सजा सुनाते समय इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि मामले की पुलिसिया जांच सही ढंग से नहीं की गई थी। हाईकोर्ट के अनुसार, जांच प्रक्रिया में गंभीर चूक और साक्ष्यों के अभाव के चलते आरोपी को मौत की सजा देना उचित नहीं समझा गया। फांसी की सजा को बदलते हुए अदालत ने उसे न्यूनतम 50 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा, दोषी पर 73 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत का स्पष्ट निर्देश है कि यह जुर्माना राशि पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी ताकि उन्हें कुछ आर्थिक सहारा मिल सके।
साल 2021 में क्या हुआ था पूरा मामला?
यह दुखद घटना 24 मई 2021 की है, जब 7 साल की बच्ची अचानक अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने हर संभव जगह अपनी बेटी की तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसी रात परिवार ने पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगली सुबह जब बच्ची का पिता फिर से पुलिस के पास पहुंचा, तो उसने अपने पड़ोसी आनंद सिंह पर संदेह जताया। पिता का आरोप था कि आरोपी उस दिन अपने काम पर नहीं गया था और वही बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
पुलिस की भूमिका पर सवाल
पिता की शिकायत और संदेह के आधार पर जब छानबीन शुरू हुई, तो बाद में बच्ची का शव एक खेत से बरामद किया गया। शव मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर रेप तथा हत्या की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अब हाईकोर्ट ने इसी मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। अदालत ने माना कि यदि जांच शुरू से ही अधिक सतर्कता और पेशेवर तरीके से की गई होती, तो फैसले की स्थिति अलग हो सकती थी। बहरहाल, लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब आरोपी को उसकी क्रूरता के लिए 50 साल तक सलाखों के पीछे रहना होगा।
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