पत्नी की हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए कोबरा से डसवाया, इंदौर कोर्ट ने पूर्व बैंक मैनेजर को सुनाई उम्रकैद

इंदौर की एक अदालत ने पत्नी की तकिये से मुंह दबाकर हत्या करने और मौत को प्राकृतिक दिखाने के लिए शव पर सांप से डसवाने वाले आरोपी पति को दोषी करार दिया है।

भयानक साजिश का पर्दाफाश

इंदौर की एक जिला अदालत ने रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड के मामले में फैसला सुनाते हुए पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला पत्नी की हत्या कर उसे सांप के काटने से हुई मौत साबित करने की कोशिश से जुड़ा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार रघुवंशी ने अपने निर्णय में अमितेश पटेरिया उर्फ शालू को 43 साल की उम्र में दोषी ठहराया है। आरोपी पर हत्या, सबूत नष्ट करने और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं। अदालत ने उस पर 45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

तकिये से दम घोंटने के बाद रचा नाटक

अदालत में पेश किए गए तथ्यों के अनुसार, यह पूरी वारदात 1 दिसंबर 2019 की है। आरोपी ने अपनी पत्नी शिवानी की हत्या के लिए एक क्रूर योजना बनाई। पहले उसने तकिये से शिवानी का मुंह दबाकर दम घोंटा। इसके बाद, अपनी करतूत को छुपाने के लिए उसने शिवानी के शरीर पर एक कोबरा सांप से डसवाया ताकि जांच एजेंसियों को यह लगे कि मौत किसी जहरीले सांप के काटने से हुई है।

सबूत मिटाने के लिए सांप की भी ली जान

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पटेरिया ने न केवल अपनी पत्नी की जान ली, बल्कि अपराध को अंजाम देने के बाद उस कोबरा को भी मार डाला। अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 28 गवाह अदालत के सामने पेश किए। इन गवाहों में पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, पोस्टमॉर्टम बोर्ड के सदस्य और पशु चिकित्सक शामिल थे, जिनकी गवाही ने आरोपी के जुर्म को पूरी तरह साबित कर दिया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने खोला राज

अदालत को यह भी बताया गया कि पटेरिया निजी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत रह चुका है। घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को बिस्तर, तकिये का कवर और अन्य सामग्रियों के साथ मरा हुआ कोबरा सांप बरामद हुआ था। हालांकि, शिवानी के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने आरोपी के सभी दावों की पोल खोल दी। रिपोर्ट में साफ उल्लेख था कि मौत सांप के डसने से नहीं, बल्कि दम घुटने के कारण हुई थी।

सांप को 5,000 रुपये में खरीदा था

जांच अधिकारी ने कोर्ट में खुलासा किया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया था कि उसने राजस्थान के अलवर रेलवे स्टेशन पर एक सपेरे से 5,000 रुपये में कोबरा सांप खरीदा था। वहीं, शिवानी के मायके पक्ष के लोगों ने अदालत में गवाही देते हुए दम्पति के बीच चल रहे लंबे समय से वैवाहिक तनाव और आपसी मतभेदों की जानकारी दी, जिससे हत्या की मंशा भी साफ हो गई।

https://www.indiatv.in/madhya-pradesh/indore-court-sentences-former-bank-manager-life-imprisonment-for-having-wife-bitten-by-cobra-after-killing-her-2026-07-01-1228590