अवैध प्रेम संबंधों के लिए रची गई खौफनाक साजिश
राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। भवानीमंडी की एडीजे कोर्ट ने दो साल पहले हुई हत्या के एक मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए दो लोगों को उम्रकैद की सजा का ऐलान किया है। इस मामले में एक पत्नी ने अपने अवैध प्रेम संबंध को जारी रखने के लिए अपने ही पति को मौत के मुंह में धकेल दिया। कोर्ट ने हत्या की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
हीटर की स्प्रिंग से दिया वारदात को अंजाम
यह मामला झालावाड़ के सुनेल थाना क्षेत्र के संगरिया गांव से जुड़ा है। यहां वर्ष 2024 में शिवराज सिंह नामक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। मृतक के भाई नरेंद्र सिंह ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, सुबह के समय शिवराज की बेटी अदिति ने अपने ताऊ को घर बुलाया और बताया कि उसके पिता उठ नहीं रहे हैं। जब नरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि शिवराज का शव चारपाई पर पड़ा था और उनके सिर से खून बह रहा था। सबसे भयावह दृश्य यह था कि शिवराज के हाथ में हीटर की स्प्रिंग लिपटी हुई थी, जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित हो रहा था कि उन्हें बिजली का करंट देकर मारा गया है। उनकी पत्नी किरण कंवर ने इसे आत्महत्या का रंग देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई।
पुलिस की गहन जांच में खुला राज
पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की, तो कई कड़ियाँ जुड़ती गईं। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि मृतक की पत्नी किरण कंवर का सुरेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शिवराज सिंह इस अवैध संबंध में एक बड़ी बाधा बन रहे थे, जिसके कारण किरण और सुरेन्द्र ने मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए उन्होंने हीटर की स्प्रिंग का सहारा लिया ताकि पुलिस गुमराह हो सके। हालांकि, पुलिस की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच ने आरोपियों के सभी दावों को खारिज कर दिया और उनके बीच के संबंधों के पुख्ता सबूत जुटा लिए। सच्चाई सामने आने के बाद शिवराज के परिवार वाले पूरी तरह सन्न रह गए थे।
कोर्ट में पेश किए गए अहम सबूत
आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बारीकी से हत्या की गुत्थी सुलझाई और कोर्ट में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मजबूत दलीलें रखीं। अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा के अनुसार, इस पूरे केस के दौरान अभियोजन की तरफ से कुल 23 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इसके अलावा, अदालत में हत्या से संबंधित 65 दस्तावेज और सबूत पेश किए गए, जो किरण कंवर और सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ गए।
न्यायपालिका का कड़ा रुख
भवानीमंडी एडीजे कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पेश किए गए साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि यह सुनियोजित तरीके से की गई हत्या थी। न्यायाधीश ने किरण कंवर और उसके प्रेमी सुरेन्द्र सिंह को हत्या का दोषी करार दिया। सजा के तौर पर दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 20 हजार रुपये का अर्थदंड भरने का निर्देश दिया गया। यह फैसला पूरे झालावाड़ जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हत्या की इस वारदात ने मानवीय रिश्तों को शर्मसार कर दिया था।
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