धनंजय सिंह
पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने सात साल की सजा को बरकरार रखा है। वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी। साथ ही सजा को रद्द करने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐसे में वह अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई थी।